वोटर कार्ड नहीं है तो घबराने की आवश्यकता नहीं, इन वैकल्पिक पहचान पत्रों का भी कर सकते हैं इस्तेमाल
पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आगामी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के मद्देनजर मतदाताओं की सुविधा के लिए पहचान पत्रों की एक नई सूची जारी की है। इस सूची में उन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, जिनका उपयोग मतदाता पहचान पत्र न होने पर मतदान के लिए किया जा सकता है।
जिला चुनाव अधिकारी डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी दी कि जो मतदाता फोटोयुक्त वोटर कार्ड नहीं रख सकते, लेकिन उनकी नाम वार्डवार मतदाता सूची में दर्ज है, वे निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर वोट डाल सकते हैं:
1. आधार कार्ड
2. पासपोर्ट
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. पैन कार्ड
5. मनरेगा जॉब कार्ड
6. राशन कार्ड
7. स्वास्थ्य बीमा कार्ड
8. फोटो के साथ डाकघर या बैंक की पासबुक
9. फोटो पहचान पत्र
उचित और निर्बाध चुनाव प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके साथ ही, चुनावों के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। अधिकारियों ने सुरक्षा कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थिति के लिए आवश्यक समय पर कार्रवाई करने की हिदायत दी है। मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए इन वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे सभी को मतदान की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा।
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