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मश्हूर "मिठाई ब्रांड" परिवार में आई "आपसी कड़वाहट", अदालत पहुंचा मामला, पढ़ें

PUBLISH DATE: 13-09-2024

कहते हैं कि मुंह का स्वाद बिगड़ जाए, ताे भी इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर जब रिश्ते बिगड़ जाते हैं, ताे उसका असर पूरी ज़िंदगी देखने काे मिलता है। बुज़ुर्गाें के आशीर्वाद, कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ जब एक परिवार समाज में एक अलग स्थान बनाता है, न केवल अपने शहर बल्कि पूरे देश में एक पहचान स्थापित करता है, अपना बिजनस एंपायर खड़ा करता है। मगर इसी बीच न जाने कब यही परिवार टूटने के कगार पर आ जाता है और बात इतनी बिगड़ जाती है कि जग-हंसाई करवाते हुए काेर्ट-कचिहरी तक देखनी पड़ती है, ताे ऐसे में यह कहना गलत नहीं हाेगा कि जितनी जल्दी हाे सके इसे सुधार लेना ठीक होता है।


ऐसा ही एक मामला एक बहुत बड़े परिवार का सामने आ रहा है, जिनकी मिठास की पूरी दुनिया दीवानी है, मगर उनके अपने परिवार में ही कडवाहट भर चुकी है। श्री अमृतसर साहिब से मिठाई का कारोबार शुरू करके नार्थ इंडिया में मिठाई के बाद शराब कारोबार जमाने वाले अग्रवाल परिवार में इन दिनों कड़वाहट बहुत अधिक बढ़ती जा रही है। जालंधर के जवाहर नगर में हीट सैवन के सामने पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप के नाम से स्वीट्स शॉप का संचालक करने वाले खानदान के वंश अमित अग्रवाल को दूसरे वंश की ओर से ब्रांड को लेकर अखबारी विज्ञापन, सोशल मीडिया पर विरोध प्रचार का सामना करना पड़ रहा है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप ने स्थानीय अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें मैस. बांसल स्वीट्स हाऊस की ओर से किए जा रहे विराेध-प्रचार पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। याची पक्ष ने सीपीसी 151 रीड विद आर्डर 39 रुल 1 व 2 के तहत अर्जी में मांग पेश की है कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से विभिन्न माध्यमों से वादी के खिलाफ किए जा रहे प्रचार पर स्टे आर्डर जारी किया जाए।


बहरहाल, एडिशनल सैशन जज धरमिंदर पाल सिंगला की अदालत ने 28.08.2024 के अंतरिम फैसले में एक्स पार्टी इंटैरिम स्टे आर्डर जारी करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष को सम्मन जारी कर 18.092024 को पेश होकर जबाव दाखिल करने का आदेश दिया है। 


यहां बताने लायक है कि बीते समय के दौरान मैस. बांसल स्वीट्स हाऊस की ओर से पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप के खिलाफ प्रचार के विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन जारी किए थे। याची पक्ष को इससे न केवल व्यापारिक ब्लकि ग्राहकों के भ्रमित होने से आर्थिक हानि होती दिखाई दी जिसके चलते पुष्पा घनश्याम बांसल ग्रुप ने कोर्ट का रूख किया है।


इस मामले काे लेकर वादी पक्ष के अमित बंसल काे उनके फाेन पर बात करके उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया, मगर उन्हाेंने न ताे फाेन उठाया और न ही उनके व्हाटसऐप नंबर पर लिखित संदेश का काेई जवाब ही दिया। जिससे उनका पक्ष प्राप्त नहीं हाे सका। जैसे ही उनसे बात हाेगी या वह अपना पक्ष रखेंगे, उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।