पंजाब में बोरवेल पर लगाई गई सख्त रोक, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए नए आदेश
पंजाब में बोरवेल की खुदाई पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट राजेश धीमान ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए कहा कि अब शहरी और ग्रामीण इलाकों में ट्यूबवेल खोदने पर रोक होगी। यह आदेश देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा एक रिट याचिका के आधार पर दिया गया है।
मुख्य बिंदु:
- बोरवेल और ट्यूबवेल की खुदाई से बच्चों के गिरने की घटनाएं बढ़ रही थीं, जिस कारण यह फैसला लिया गया।
- बोरवेल खोदने से पहले संबंधित जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत, नगर परिषद और जल आपूर्ति विभाग को 15 दिन पहले सूचित करना जरूरी होगा।
- बोरवेल के चारों ओर सुरक्षा उपाय लागू होंगे—स्टील प्लेट से कवर करना, बाड़ लगाना और प्लेटफॉर्म बनाना अनिवार्य होगा।
- कुआं या बोरवेल खोदने के बाद उसे खाली नहीं छोड़ा जा सकता, और सभी जगहों को समतल करना होगा।
- यह आदेश 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगा।
इस आदेश का उद्देश्य बोरवेलों के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना है और ग्रामीण व शहरी इलाकों में जल सुरक्षा बढ़ाना है।
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