नए साल से पहले रेस्तरां-क्लब को लेकर जारी हुए नए आदेश, पढ़े पूरी खबर
जालंधर: पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधीन कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा के चलते, डिप्टी कमिश्नर पुलिस (कानून एवं व्यवस्था) अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने के स्थानों को रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश दिए हैं।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर रात 11:30 बजे के बाद किसी भी रेस्तरां या क्लब को नए ग्राहकों का प्रवेश नहीं दिया जाएगा और न ही भोजन या पेय का ऑर्डर लिया जाएगा। साथ ही, शराब की दुकानों से सटे परिसर को भी रात 12 बजे तक बंद किया जाना आवश्यक होगा।
इसके अलावा, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 (ए) डीबी तक सीमित रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा, गायकों आदि को रात 10 बजे तक अपनी आवाज बंद करनी होगी। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों की आवाज दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए।
डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने एक अन्य आदेश में कहा है कि सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर, शांति क्षेत्र में हॉर्न बजाने और रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी तरह, जहां किसी भी ध्वनि प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है, वहां ध्वनि का स्तर 10 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कोई भी व्यक्ति ड्रम या भोंपू नहीं बजा सकता है। यह आदेश 25 फरवरी 2025 तक लागू रहेगा। उल्लंघन करने पर ध्वनि प्रणाली और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं।
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