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अदालतों में कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जारी किए गए निर्देश, पढ़े पूरी खबर 

PUBLISH DATE: 13-01-2025

जिला मॉल अधिकारियों की अदालतों में कार्यों को सुचारू और विधिपूर्ण तरीके से चलाने के लिए नीचे दिए गए निर्देश जारी किए गए हैं। सभी मॉल अधिकारियों और उनके अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।


1. मॉल अदालतों में वकीलों और अन्य लोगों के बैठने के लिए जरूरत के अनुसार कुर्सियों की व्यवस्था की जाएगी और फर्नीचर का प्रबंध किया जाएगा।


2. मॉल अधिकारी अदालत के कार्यों को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक निश्चित समय सारणी लागू करेंगे। यदि मॉल अधिकारी अन्य सरकारी कामों में व्यस्त हैं और अदालत का काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें संबंधित वकील और लोगों को अग्रिम सूचना देने का प्रयास करना होगा।


3. मॉल अधिकारी कोर्ट केसों की पेशी लिस्ट को उचित ढंग से तैयार करवाएंगे। सबसे पहले हाजरी/जवाब रिपोर्ट और फिर महत्वपूर्ण तथा विवादास्पद केसों को पेशी लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यह पेशी लिस्ट अदालत के बाहर अग्रिम में चस्पा की जाएगी।


4. मॉल अधिकारी कोर्ट केसों को न्याय देने के लिए विशेष ध्यान देंगे, खासकर एक साल से अधिक पुराने केसों का फैसला प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।


5. जिन मामलों में भारी मामलों का फैसला किया गया है, मॉल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि फैसले के अनुसार रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा।


6. मॉल अधिकारियों का स्टाफ (जो पहली बार कोर्ट में तैनात हुए हैं) यह सुनिश्चित करेंगे कि वे पुराने स्टाफ से कोर्ट के काम की ट्रेनिंग लें।


7. जिन मामलों में पार्टियों की समन्वय करना है, मॉल अधिकारी पेशी तारीखें इस प्रकार निर्धारित करेंगे ताकि फील्ड स्टाफ को पार्टियों को समन तामील कराने के लिए आवश्यक समय मिल सके।


इसके अलावा, यह भी ध्यान दिया गया है कि कई ऐसे मामले हैं जिनका फैसला मॉल अधिकारियों द्वारा किया गया है, लेकिन उनके आदेश नहीं लिखे गए हैं। इसलिए, सभी मॉल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिन मामलों में उन्होंने फैसला सुनाया है और आदेश अभी तक नहीं लिखे गए हैं, उन्हें 10 दिनों के अंदर आदेश लिखवाने और फाइलों को नकल शाखा में भेजने का कार्य पूरा करना होगा।