पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, सरकार को जारी किया नोटिस
पंजाब पुलिस के पूर्व डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने अपनी बर्खास्तगी के फैसले को चुनौती दी है। गुरशेर सिंह संधू ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है और नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।
लॉरेंस बिश्नोई के जेल से हुए इंटरव्यू के मामले में बर्खास्तगी
गुरशेर सिंह संधू के खिलाफ यह नौकरी से निकाले जाने की कार्रवाई लॉरेंस बिश्नोई के जेल से हुए इंटरव्यू के मामले में की गई है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद विभाग ने इसी साल दो जनवरी को गुरशेर सिंह को टर्मिनेट कर दिया था। कोर्ट ने मामले में उच्च अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए थे।
याचिका में क्या कहा गया?
याचिका दाखिल करते हुए गुरशेर सिंह संधू ने आरोप लगाया है कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया गया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और उनका पक्ष तक नहीं सुना गया। संधू का यह भी कहना है कि उन्हें चार्जशीट के सभी दस्तावेज नहीं दिए गए, जिससे उनके बचाव का मौका छिन गया।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हाईकोर्ट ने याचिका पर पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। हालांकि, हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। संधू ने हाईकोर्ट से मांग की है कि उनकी बर्खास्तगी के आदेशों को रद्द किया जाए और जब तक यह याचिका अदालत में विचाराधीन है, तब तक बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगाई जाए।
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