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जिला मजिस्ट्रेट द्वारा IELTS सेंटरों के विरुद्ध की गई बड़ी कार्यवाही, रद्द किए लाइसेंस

PUBLISH DATE: 10-01-2025

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति बाला ने पंजाब सरकार द्वारा लागू मानव तस्करी अधिनियम 2012 और पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने विभिन्न कोचिंग संस्थानों, ट्रैवल और टिकटिंग एजेंसियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। 


ज्योति बाला ने बताया कि इन एजेंसियों ने अपने लाइसेंसों के नवीनीकरण के संबंध में उनके कार्यालय में कोई अपील नहीं की है। कुछ एजेंसियों ने तो यह अनुरोध भी किया था कि वे अपने लाइसेंसों का नवीनीकरण नहीं कराना चाहतीं, जिसके चलते उनके लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।


रद्द किए गए लाइसेंस के तहत नामित संस्थाओं में शामिल हैं:
1. ध्रुव सेखरी इमीग्रेशन कंसल्टेंट, 69 कैनेडी एवेन्यू
2. सुभा ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, कटड़ा बग्गियां
3. फर्स्ट स्टेप वीजा सर्विसेज, सरकारिया फार्म 
4. मैक्स एजुकेशन सर्विस एंड टेस्ट सेंटर
5. गणेश सर्विस 
6. मैसर्स ट्रू वीजा वर्ल्ड 
7. मैसर्स गुरु ट्रेवल्स 
8. ब्रिजिंग ओवरसीज 
9. सतनाम इमीग्रेशन कंसल्टेंट 


इन सभी संस्थाओं के लाइसेंस अब रद्द कर दिए गए हैं। 


ज्योति बाला ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि लाइसेंसी या उसकी फर्म के खिलाफ कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो संबंधित लाइसेंसी/फर्म का मालिक/प्रोपराइटर जिम्मेदार होगा और उसे क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी।