पंजाब में चाइना डोर पर पूर्ण प्रतिबंध, बेचते पाए जाने पर होगा लाखों का जुर्माना
पंजाब सरकार ने अब चीनी डोर (चाइना डोर) के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं। राज्य में अब चीनी डोर, नायलॉन, प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री से बनी पतंग उड़ाने वाली डोर के निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
जुर्माना और सजा का प्रावधान
नए आदेश के तहत यदि कोई व्यक्ति पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 का उल्लंघन करता है, तो उसे 10 हजार रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि वे पतंगबाजी के लिए प्रतिबंधित चीनी डोर और नायलॉन जैसी सिंथेटिक डोर का इस्तेमाल न करें और सरकार के इस कदम में सहयोग करें।
चाइना डोर से हुई दुर्घटना की बढ़ी चिंता
इस आदेश के पीछे हाल ही में हुई एक दुखद घटना भी है। जगराओं में एक युवक, विकास गुप्ता, चीनी डोर की चपेट में आकर घायल हो गया। उनकी नाक कट गई और आंख पर भी गंभीर चोट आई। विकास गुप्ता ने बताया कि रविवार को जब वह झांसी रानी चौक से रेलवे ओवर ब्रिज पर चढ़ रहे थे, तभी एक कटी हुई पतंग आई और उसके लगे चीनी डोर से उनकी आंख और नाक पर चोटें आईं। इसके बाद उनका चेहरा खून से लथपथ हो गया और नाक पर गहरा कट आया। उन्हें पटियाला अस्पताल इलाज के लिए जाना पड़ा।
इनाम की घोषणा
पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह भी घोषणा की है कि यदि कोई व्यक्ति चीनी डोर या नायलॉन डोर को पकड़वाता है तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यह कदम प्रदेशवासियों को इस समस्या के प्रति जागरूक करने और अधिकारियों के साथ मिलकर इस पर नियंत्रण करने के लिए उठाया गया है।
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