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पंजाब के एक सरकारी कर्मचारी को डीसी से लेकर चीफ सैक्रेटरी व सीएम तक नहीं मिला इंसाफ !

PUBLISH DATE: 03-02-2025

2 दर्जन शिकायतों पर कारवाई न होने पर अब देश के प्रधानमंत्री से लगाई गुहार – पवन कुमार


 


अगर किसी सरकारी कर्मचारी (GOVERNMENT EMPLOYEE) को अपने अधिकारियों (OFFICERS) व सरकार से इंसाफ (JUSTICE) न मिले और उसे मजबूरन देश के प्रधानमंत्री (PRIME MINISTER OF INDIA)  के पास गुहार लगानी पड़े तो इससे अधिक अफसोस वाली बात किसी भी देश के लिए नागरिक (CITIZEN) के लिए नहीं हो सकती। मीडिया से विशेष बातचीत में पवन कुमार (PAWAN KUMAR) जो कि जालंधर के डीसी दफ्तर (DC OFFICE, JALANDHAR)  में बतौर एक कर्मचारी कार्यरत हैं, ने बताया कि वह अपने संवैधानिक अधिकारों से वंचित किए जा रहे हैं।


 



 


पवन ने कहा कि उन्होंने एक रैवेन्यु अधिकारी (REVENUE OFFICER) के खिलाफ 50 लाख रूपए जैसी बड़ी रिश्वत (BRIBE) लेकर एक गैर-कानूनी (ILLEGAL) काम करने के बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। जिसमें 1 साल के अंदर उसकी तरफ से 2 दर्जन (DOZEN) से ऊपर शिकायतें (COMPLAINTS) की गई। जिसमें डीसी (DC), विजीलैंस (VIGILENCE), प्रदेश के एफसीआर (FCR PUNJAB) एवं चीफ सैक्रेटरी (CHIEF SECRETARY PUNJAB) तक के पास सबूतों सहित (WITH PROOF) अपनी शिकायत भेजी मगर उसे इंसाफ नहीं मिला।


जिसके चलते अब आखिरी उम्मीद के तौर पर उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पास गुहार लगाई है। ताकि जनता के पैसों से तन्खवाह लेने वाले एक सरकारी अधिकारी द्वारा अपनी ही सरकार को चूना लगाते हुए लाखों रुपए की रिश्वत लेकर गैर-कानूनी काम करने की पड़ताल करके उसके खिलाफ बनती कानूनी कारवाई की जा सके।


 



 


क्या है मामला, कैसे हुई करप्शन, क्यों की गई थी शिकायत  ?


शिकायतकर्ता पवन कुमार ने बताया कि दिसंबर 2023 से वह लगातार इस मामले की शिकायत कर रहे हैं। मगर आज तक किसी भी स्तर पर उनकी सुनवाई नहीं की गई। दरअसल उक्त अधिकारी मनदीप सिंह (MANDEEP SINGH) जो कि मौजूदा समय में नायब तहसीलदार फगवाड़ा (NAIB TEHSEELDAAR PHAGWARA) में तैनात हैं और पहले वह नायब तहसीलदार जालंधर-1 के पद भी तैनात रहे हैं। उन्होंने 58 साल के लंबे अंतराल के बाद एक जाली सेल सर्टिफिकेट (FAKE SALE CERTIFICATE) के आधार पर आबादी देह वाली ज़मीन जो कि गांव चोहकां, हदबस्त नं 218, तहसील व ज़िला जालंधर का इंतकाल (ट्रांसफर) कर दिया था। जो कि सीधे तौर पर दी पंजाब रैवेन्यु एक्ट 1887 (THE PUNJAB REVENUE ACT 1887) एवं दी डिस्पोज़ड पर्सनस (कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन) एक्ट 1954 (THE DISPOSED PERSONS - COMPENSATION & REHABILITAITON ACT 1954)का उल्लंघन है। बार-बार पीजीआरएस पोर्टल (PGRS PORTAL), आरटीआई एक्ट (RTI ACT) के तहत, सीएम पंजाब (CM PUNJAB) , चीफ सैक्रेटरी (CHIEF SECRETARY) पंजाब, विजीलैंस पंजाब (VIGILENCE PUNJAB), रैवेन्यु विभाग (REVENUE DEPARTMENT) सहित कई उच्च-अधिकारियों (HIGH OFFICIALS) तक हर स्तर पर शिकायतें भेजी, ताकि न्याय मिल सके। मगर हर बार उनकी शिकायत को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।


पवन कुमार ने कहा कि पंजाब में IAS/IPS/PPS/PCS अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई करने की इच्छा-शक्ति ही समाप्त हो चुकी है और प्रदेश के सीएम द्वारा करप्शन के खिलाफ चलाया जा रहा व्हाटसएप नंबर (WHATSAPP NUMBER) भी अब बंद कर देना चाहिए क्योंकि यह अब केवल मात्र एक लोक-दिखावा ही बनकर रह गया है।


पवन ने कहा कि ऐसा लगता है कि उक्त नायब तहसीलदार को बतौर तहसीलदार तरक्की दिलाने के लिए ही अधिकारियों के इस कमाऊ-पूत को किसी भी तरह से बचाने का प्रयास ही किया जा रहा है।


मैंने कोई गलत काम नहीं किया, एसडीएम ने जबाव देने के लिए कहा है, 2-3 दिन में भेज दूंगा – मनदीप सिंह


नायब तहसीलदार मनदीप सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई भी गलत काम नहीं किया है। जो भी किया है वह कानून के दायरे में रहकर ही किया है। जहां तक शिकायत का सवाल है, मुझे एसडीएम दफ्तर (SDM OFFICE) से अपना जवाब देने के लिए पत्र मिला है। पटवारी की रिपोर्ट (REPORT) भी आज ही मिली है। मैं 2-3 दिन में अपना जवाब दायर कर दूंगा।


 


देखें पवन कुमार द्वारा पीएम दफ्तर भेजी गई शिकायत की कापी