नवजोत सिद्धू को कोर्ट से मिली राहत, कैंसर उपचार पर टिप्पणी पर याचिका खारिज
दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके कैंसर उपचार से संबंधित बयान पर दायर याचिका को खारिज कर दिया। सिद्धू ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 4 के कैंसर से जूझने में कुछ खास उपचारों ने मदद की।
कोर्ट ने कहा कि सिद्धू ने अपने विचार व्यक्त किए थे और यह उनके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है। अदालत का मानना था कि अगर किसी को सिद्धू के विचारों से असहमति है तो वह उन्हें न सुने। न्यायमूर्ति मनमोहन और तुषार राव की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है लेकिन यह अदालत का काम नहीं है कि वे सिद्धू के विचारों को रोकें। अदालत ने इस मामले में याचिका खारिज करते हुए कहा कि अगर किसी को किसी किताब या विचार से समस्या है, तो वह उसे न पढ़े। यह सिद्धू का व्यक्तिगत अधिकार था कि वह क्या कहें और कैसे कहें।
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