4 घंटे के अंदर अदालती आदेश-स्टे आर्डर आनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना होगा अनिवार्य !
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रपट दर्ज न होने की सूरत में संबिधत सब-रजिस्ट्रार, आर.सी या पटवारी सीधे तौर पर होंगे ज़िम्मेदारी, सरकार ने जारी किया आदेश
एचएनआई एक्सलूसिव
प्रदेश में ज़मीन-जायदाद को लेकर माननीय अदालतों (COURTS) द्वारा जारी होने वाले आदेश (ORDER) या फिर स्टे-आर्डर (STAY-ORDER) आदि को लेकर आमतौर पर यह प्रथा देखने को मिल रही थी, कि अगर कोई ऐसा आदेश प्राप्त होता है तो उसकी कापी (CONCERNED COPY) संबधित सब-रजिस्ट्रार (SUB-REGISTRAR) - ज्वाईंट सब-रजिस्ट्रार (JOINT SUB-REGISTRAR) , आर.सी (रजिस्ट्री कलर्क – REGISTRY CLERK) या पटवारी (PATWARI) के पास दे दी जाती है। मगर उसका इंदराज़ जमाबंदी में समय पर नहीं हो पाता, जिस वजह से इस तरह के मामलों मे रजिस्ट्रेशन (REGISTRATION) हो जाती है और बाद में एक बार फिर से अदालती प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
इसी परेशानी को देखते हुए प्रदेश सरकार (STATE GOVERNMENT) ने मिति 17-03-2025 को एक आदेश मीमो नं 24/37/2025-ST.1/3639 जारी किया है, जिसके अनुसार इस पत्र के जारी होने के 3 दिन के अंदर-अंदर पूरे प्रदेश (STATE) के सब-रजिस्ट्रार-ज्वाईंट सब-रजिस्ट्रार, आर.सी (रजिस्ट्री कलर्क) को हिदायत दी गई थी, कि वह ऐसे अदालती आदेश – स्टे आर्डर तुरंत आनलाईन पोर्टल पर अपलोड (UPLOAD) कर दें, ताकि वह संबंधित पटवारी के लाग-इन (LOG-IN) में पहुंच सके और वह तुरंत इसका इंदजार जमाबंदी में कर सकें।
इतना ही नहीं पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे आदेशों की रपट जमाबंदी में दर्ज होने की समय-सीमा 24 मार्च तय की गई है। जिसके बाद उक्त आदेश के साथ जारी किए गए एक प्रोफार्मे में सभी सर्किल रैवेन्यु अफसरों (CIRCLE REVENUE OFFICER) से इस संबधी सर्टिफिकेट (CERTIFICATE) भी प्राप्त किया जाए।
इस पूरी प्रक्रिया के संपन्न होने के पश्चात यह सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी होगा कि पूरे प्रदेश के सब-रजिस्ट्रार-ज्वाईंट सब-रजिस्ट्रार, आर.सी (रजिस्ट्री कलर्क) या पटवारी सभी अदालती आदेश – स्टे आर्डर अपने पास प्राप्त होने के 4 घंटे के भीतर आनलाईन पोर्टल (ONLINE PORTAL) पर अपलोड करें व उसका इंदराज जमाबंदी में भी किया जाए।
पढ़ें सरकार द्वारा जारी आदेश की कापी

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