हाईकोर्ट सख्त: जेल में बंद मजीठिया की सुरक्षा में चूक पर ADGP (जेल) और नाभा जेल सुपरिंटेंडेंट होंगे जिम्मेदार
हाईकोर्ट का सख्त रुख: मजीठिया की सुरक्षा में चूक पर ADGP (जेल) और नाभा जेल सुपरिंटेंडेंट होंगे जिम्मेदार
चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने नाभा जेल में बंद अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मजीठिया की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाए। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो इसकी सीधी जिम्मेदारी ADGP (जेल) और नाभा जेल के सुपरिंटेंडेंट पर तय की जाएगी।
हाईकोर्ट ने यह सख्त आदेश मजीठिया की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। याचिका में दावा किया गया था कि मजीठिया को आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और जेल के भीतर भी उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा बना हुआ है।
BKI के निशाने पर मजीठिया, इंटेलिजेंस अलर्ट
सूत्रों के अनुसार, एक केंद्रीय एजेंसी से मिली गोपनीय सूचना के बाद पंजाब पुलिस के स्पेशल डीजीपी (इंटेलिजेंस) ने एक अहम ई-मेल जारी किया है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल (BKI) मजीठिया को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। फिलहाल मजीठिया नाभा जेल में बंद हैं।
पुलिस महकमे में हड़कंप, सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
3 जनवरी 2026 को जारी इस अलर्ट नोटिस में स्पेशल डीजीपी (सुरक्षा), ADGP (जेल), एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) समेत कई वरिष्ठ अधिकारियों को सतर्क किया गया है। पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती और निवारक कदम उठाए जाएं।
इसके साथ ही पटियाला जोनल इंटेलिजेंस को हालात पर कड़ी नजर रखने और किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को तुरंत मुख्यालय के साथ साझा करने के आदेश दिए गए हैं।
हाईकोर्ट के आदेशों के बाद मजीठिया की सुरक्षा को लेकर जेल प्रशासन और पुलिस तंत्र पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, वहीं यह मामला अब प्रदेश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी एक गंभीर चुनौती बन गया है।
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